Ballia: महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 6 माह तक पुलिस ने नहीं की कार्रवाई; अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश के बलिया में महिला से सामूहिक बलात्कार के आरोप में अदालत के आदेश पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

बलिया: जिले के रेवती क्षेत्र में एक महिला से सामूहिक बलात्कार के आरोप में, कथित घटना के छह माह बाद अदालत के आदेश पर पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 40 वर्षीय महिला की तहरीर पर बुधवार को उसके ही गांव के रहने वाले हरेंद्र यादव, मैनेजर यादव, राजेश कुमार वर्मा, शैलेश सिंह और देव प्रताप सिंह नामक व्यक्तियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

घर में घुसकर की थी बदतमीचीउन्होंने बताया कि महिला ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 24 मार्च 2024 की देर रात उसके घर में उसके बुजुर्ग ससुर पर गोबर और रंग फेंका था। महिला का कहना है कि शोर सुनकर वह जागी और इसका विरोध किया तो आरोपियों ने दरवाजा बंद करके उससे सामूहिक बलात्कार किया।

सूत्रों ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता कुमारी ने इस मामले में पिछली 19 सितंबर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था । उन्होंने बताया कि पुलिस ने बुधवार को मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

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