Chandigarh News: दिवाली पर चंडीगढ़ प्रशासन ने किए दिशा-निर्देश तय, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई, जानें क्या?
Chandigarh Firecracker Ban: राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है, इसके लिए दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की छूट है। यह समय भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया है।
Chandigarh News: दिवाली पर चंडीगढ़ प्रशासन ने किए दिशा-निर्देश तय, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई, जानें क्या?
Chandigarh Firecracker Ban: शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने इस दिवाली, दशहरा और गुरुपर्व के मौके पर सख्त नियम और दिशा-निर्देश तय किए हैं। बता दें इस बार दिवाली मनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगी। दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाखे को लेकर खास दिशा-निर्देश जारी किया है। इसका उलंघन करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेंगी। सुनकर आपको ताजुब होगा, लेकिन प्रशासन ने इस बार दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे की अनुमति दी है।
यह है तय समय सीमा
बताया जा रहा है कि राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है, इसके लिए दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की छूट है। यह समय भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया है। राज्य के लोग इसी तय समय में पटाखे चला सकेंगे।
जानें गुरुपर्व पर कितना समय मिला
बता दें दशहरा के मौके पर केवल पुतले में ही पटाखे डाले जाएंगे। वहीं, गुरुपर्व को लेकर भी खास दिशा-निर्देश जारी किए गए है। गुरुपर्व के मौके पर भी मात्र 2 घंटे का ही समय दिया गया है। इसमें यह समय निर्धारित किया गया है। इस मौके पर सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे और रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई हैं। पटाखे को लेकर एक जोन भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए साइलेंट जोन से 100 मीटर दूरी पर पटाखे चलाने की छूट दी गई है। वहीं, इन सब आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
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