Chandigarh Mayor Election: रिटर्निंग ऑफिसर के स्पष्टीकरण पर सोमवार को होगी सुनवाई, धोखाधड़ी और जालसाजी के लगाए हैं आरोप

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव की याचिका पर सुनवाई

तस्वीर साभार : IANS

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्रों को विकृत किए जाने को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर सोमवार को सुनवाई होगी। इंडिया गठबंधन से मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। कुमार ने पीठासीन अधिकारी पर मतगणना के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट में प्रकाशित वाद सूची के मुताबिक 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने अधिकारियों को 19 फरवरी को अदालत में अपने व्यवहार की व्यख्या करने के लिए प्रस्तुत होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पांच फरवरी को कहा था कि सुनवाई के दौरान अदालत में वीडियो चलाया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर को अपने आचरण को स्पष्ट करने के लिए लिस्टिंग की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा जैसा कि वीडियो में दिखाई देता है।

सीसीटीवी फुटेज का वीडियो

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आम पार्षद की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। क्या यह एक रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है, जो कैमरे की ओर देखकर बैलेट को विकृत कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह शख्स बैलेट को विकृत कर रहा है। इस शख्स को दंडित किया जाना चाहिए। वहीं, निगम की बैठक को 7 फरवरी के लिए टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव संबंधित पूरा वीडियो, बैलेट पेपर, वीडियोग्राफी फुटेज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में जब्त कर लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार ने दाखिल की याचिका

कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया, इस स्तर पर, हमारा मानना है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पवित्रता की रक्षा के लिए एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी, जिसे पारित करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है। वहीं, आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 30 जनवरी को मेयर पद के लिए हुए चुनावी नतीजों पर रोक लगाए जाने के बाद शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कुलदीप कुमार ने अभ्यास और नियमों को पूरी तरह से छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पार्टियों के उम्मीदवारों को वोटों की गिनती की निगरानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव की प्रार्थना की।

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