Chandigarh Mayor Election: रिटर्निंग अफसर ने माना बैलेट पेपर पर लगाया क्रॉस, SC में कल फिर सुनवाई

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने BJP पर धांधली के आरोप लगाए थे। भाजपा का मेयर चुने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई थी

ऑफिसर अनिल मसीह

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह से दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों दलों ने मेयर पर धांधली का आरोप लगाया था। जिसपर सीजेआई डीवाई चंद्रचुड़ चुनाव अधिकारी पर भड़क गए। इस दौरान मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीहा पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पाणी की और कहा कि मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीहा पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट में जब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से बेंच ने पूछा कि क्या उन्होंने बैलट पेपर पर क्रोस किया तो इनसपर रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने कुबूल किया कि उन्होंने ऐसा किया था। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलट पेपर फाड़ा था। बेंच ने जब पूछा कि उन्होंने कॉस क्यों लगाया तो इसपर उन्होंने कहा कि वह पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे।

बैलेट पेपर पर लगाया क्रॉस

सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात को माना कि उन्होंने मार्क लगाया था। इस कोर्ट ने डिप्टी कमश्नर से नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करने को कहा। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इसे मॉनिटर करने को कहा।

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