Chandigarh News: हरियाणा में 31 जनवरी तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर,अवैध कॉलोनी पर बड़ी तैयारी

Chandigarh News: हरियाणा के लोग अब संपत्ति कर 31 जनवरी 2023 तक जमा कर सकेंगे। इसके पहले संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 थी।

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हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स

तस्वीर साभार : भाषा

Haryana News:हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के लोग अब संपत्ति कर 31 जनवरी 2023 तक जमा कर सकेंगे। इसके पहले संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 थी। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आखिरी तारीख बढ़ाने का ऐलान किया। इसके तहत संपत्ति कर 31 दिसंबर तक जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा, जबकि 31 जनवरी तक जमा करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

अवैध कॉलोनी होंगी नियमित

विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद खट्टर ने यह भी कहा कि सरकार शहरी सीमा के बाहर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को नियमित करने का रास्ता भी तलाश रही है और इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों के हित में एक नयी संपत्ति आईडी (पहचान) बनाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य में संपत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

फसल मुआवजे के लिए किसान करें ये काम

वहीं हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को किसानों से अपने बैंक खातों को ‘‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’’ पोर्टल पर सत्यापित कराने की अपील की है। ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द फसल नुकसान का मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रवार कोषागार से मुआवजे की राशि की जानकारी देने के निर्देश दिए जाएंगे। जिससे किसानों से संपर्क कर उनका बैंक खाता सत्यापित कराने में मदद की जा सके।

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