Chandigarh: नए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर के तहत चंडीगढ़ में निजी वाहनों से भी कर सकेंगे कार पूल, मिले और भी फायदे

Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया है। एग्रीगेटर गाइडलाइंस में किए गए प्रावधानों के अनुसार अब चंडीगढ़ के लोग नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी कार पूलिंग कर सकेंगे। हालांकि अपने वाहनों का एग्रीगेटर कंपनी के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। इसका फायदा रोजाना प्राइवेट कार से सफर करने वाले लोगों को मिलेगा।

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चंडीगढ़ में निजी वाहन चालक कर सकेंगे कार पूल

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • एग्रीगेटर गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी का गठन
  • ऑफिस और बाजार जाते हुए आम लोग कर सकेंगे कार पूल
  • कार पूल करने के लिए एग्रीगेटर कंपनी में पंजीकृत करना अनिवार्य

Chandigarh News: चंडीगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2020 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासक ने इसके लिए कंपीटेंट अथॉरिटी बनाई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को इसका अपीलेट अथारिटी नियुक्त किया गया है। यह आदेश जारी होते ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस में किए गए प्रावधानों के अनुसार अब चंडीगढ़ के लोग नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी कार पूलिंग कर सकेंगे। मतलब प्राइवेट वाहन मालिक अपनी कार को टैक्‍सी की तरह यूज कर सकते हैं। हालांकि अपने वाहनों का एग्रीगेटर कंपनी के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। एग्रीगेटर कंपनी इन निजी वाहनों का रिकार्ड रखेगी। बता दें कि एग्रीगेटर उसे कहते हैं जो पैसेंजर और ड्राइवर को एक सॉफ्टवेयर या एप के माध्यम से कनेक्ट करती है।

बता दें कि चंडीगढ़ को प्रदूषण मुक्‍त शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाव देने के साथ अन्‍य वाहनों की भीड़ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यूटी प्रशासन यह एग्रीगेटर गाइडलाइंस लेकर आया है। इसे लागू करने के लिए प्रशासन ने नवंबर 2022 में अधिसूचना जारी की थी। अब इससे जुड़े विवाद और मंजूरी के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इसके लागू होने के बाद शहर को काफी फायदा मिलेगा। ऑफिस या बाजार जाने के लिए अभी हर कोई अलग वाहन का यूज करता है, लेकिन कार पूल की सुविधा मिलने के बाद एक ही कार में तीन से चार लोग सफर कर सकेंगे।

रोजाना कर सकेंगे चार बार कार पूल राइडचंडीगढ़ परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, एग्रीगेटर गाइडलाइंस में प्रावधान किया गया है कि निजी वाहन चालक एक दिन में एक वाहन से शहर के अंदर चार बार कार पूल राइड शेयर कर सकता है। वहीं शहर से बाहर जाने वाले लोग सप्ताह में दो राइड शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा कार पूल करने वाले वाहन चालक को अपने कार में सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए पांच लाख रुपये तक का इंश्योरेंस भी लेना होगा। अधिकारियों के अनुसार, कोई भी कार चालक लगातार 12 घंटे तक आनलाइन नहीं रह सकता। साथ ही चालक के पास ड्राइविंग का दो वर्ष का अनुभव होना जरूरी है।

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