पंजाब कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमृतसर का नागरिक दोषी करार

ईडी ने उक्त व्यक्ति और कुछ अन्य के खिलाफ 2009 में पंजाब पुलिस की एक प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

Court Order

पंजाब की एक विशेष अदालत ने अमृतसर के एक नागरिक को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धनशोधन के आरोपों में दोषी ठहराया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उसने एक बयान में कहा कि अमृतसर जिले के धुन गांव के महाबीर सिंह को बृहस्पतिवार को जालंधर की अदालत ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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2009 में दर्ज किया गया था मामला

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ईडी ने उक्त व्यक्ति और कुछ अन्य के खिलाफ 2009 में पंजाब पुलिस की एक प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन का मामला दर्ज किया था। पंजाब पुलिस ने मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े एनडीपीएस अधिनियम तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

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