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महाभारत के 'श्रीकृष्ण' को लगा बड़ा झटका, जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा- पिता की सहमति अनिवार्य नहीं

Jabalpur High Court: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हाई कोर्ट से अभिनेता और महाभारत सीरियल में भगवान श्रीकृष्ण का किरदार अदा करने वाले नितीश भारद्वाज को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नितीश भारद्वाज की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि पासपोर्ट रिन्यूवल के लिए पिता की सहमति अनिवार्य नहीं है।

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अभिनेता नितीश भारद्वाज (फाइल फोटो)

Jabalpur High Court: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हाई कोर्ट से अभिनेता और महाभारत सीरियल में भगवान श्रीकृष्ण का किरदार अदा करने वाले नितीश भारद्वाज को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि नितीश भारद्वाज ने जुड़वा नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट रिन्यूवल से जुड़े मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने नितीश भारद्वाज की आपत्ति को खारिज करते हुए नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट के रिन्यूवल का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पासपोर्ट के रिन्यूवल के लिए पिता की सहमति अनिवार्य नहीं है। नितीश भारद्वाज की नाबालिग बेटियों देवयानी और शिवरंजनी की तरफ से उनकी मां आईएएस अफसर स्मिता भारद्वाज ने याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने पासपोर्ट रिन्यूवल से जुड़ा मुद्दा उठाया। ऐसे में हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि मां की संरक्षण में रह रही नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट रिन्यूवल के लिए पिता की सहमति अनिवार्य नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, स्मिता भारद्वाज ने बेटियों के पासपोर्ट रिन्यूवल के लिए भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया था। ऐसे में पासपोर्ट कार्यालय ने बच्चों के पिता को इसकी सूचना दी जिस पर पिता ने आपत्ति दर्ज कराई थी। पिता की आपत्ति के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट रिन्यूवल से इनकार कर दिया और कोर्ट से अनुमति लेने के लिए कहा।

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