Pune Car Accident Case: नाबालिग आरोपी के पिता को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

पुणे जिला अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पुणे में काम करने वाले आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।

Pune Porsche car accident case

फाइल फोटो।

Pune Car Accident Case: पुणे जिला अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक मामले में जमानत दी है, जिसके तहत उन पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज है।
नाबालिग आरोपी के पिता के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को पुणे के सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना उनका कर्तव्य है और वे जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।
बता दें कि पुणे में काम करने वाले आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।
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Devshanker Chovdhary author

देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा...और देखें

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