Pune Car Accident Case: नाबालिग आरोपी के पिता को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत
पुणे जिला अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पुणे में काम करने वाले आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।
फाइल फोटो।
Pune Car Accident Case: पुणे जिला अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक मामले में जमानत दी है, जिसके तहत उन पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज है।
नाबालिग आरोपी के पिता के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को पुणे के सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना उनका कर्तव्य है और वे जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।
बता दें कि पुणे में काम करने वाले आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | शहर (cities News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
Devshanker Chovdhary author
देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा...और देखें
End of Article
संबंधित खबरें
Floating Restaurant: UP में लीजिए ‘फ्लोटिंग रेस्टोरेंट' में बैठकर खाने का मजा, नहीं मिलेंगी 'थूक लगी रोटियां'!
छपरा: भगवान के घर पर मौत! मंदिर की दीवार ढहने से मलबे में दब गए 2 बच्चे
हिमाचल प्रदेश में बारिश से एनएच-5 समेत 37 सड़कों पर आवागमन बंद, राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश
कौन हैं मोहना सिंह? दादा-नाना को देख आया जूनून, LCA Tejas Fighter Jet उड़ाने वाली महिला स्कवाड्रन लीडर की क्या है कहानी
Lucknow: ऊंची इमारत में लगी भीषण आग, लपटों और धुएं के गुबार में पूरा इलाका
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited