दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा पर की सुनवाई, अदालत में दी गई ये दलीलें

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए ‘समान मानक’ अपनाने पर जोर दिया। जिसमें अग्नि सुरक्षा, शुल्क विनियमन, छात्र-कक्षा आकार अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, सीसीटीवी लगाने, चिकित्सा सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वालों के लिए परामर्श के पहलुओं का उल्लेख किया-

सांकेतिक फोटो

New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए यथासंभव ‘समान मानक’ अपनाने पर जोर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ जुलाई में राष्ट्रीय राजधानी के एक कोचिंग सेंटर में इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। गत 27 जुलाई को, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में स्थित पुस्तकालय में भारी बारिश के कारण पानी भर जाने से तीन छात्र डूब गए थे।

कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वालों के लिए परामर्श

शीर्ष अदालत में न्यायमित्र के रूप में सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने शीर्ष अदालत को उन व्यापक क्षेत्रों के बारे में बताया, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दवे ने अग्नि सुरक्षा, शुल्क विनियमन, छात्र-कक्षा आकार अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, सीसीटीवी लगाने, चिकित्सा सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वालों के लिए परामर्श के पहलुओं का उल्लेख किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी राज्यों को मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

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