Delhi-NCR Pollution: दिल्ली में ग्रैप-4 लागू, इन वाहनों को शहर में नहीं मिलेगा प्रवेश; जानें क्या है रूल

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली सरकार ने GRAP-4 लागू करने का आदेश जारी किया। सभी संबंधित विभागों को आदेश भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के ने ग्रैप चरणों के तहत प्रदूषण निवारक उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सवाल किया था।

Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विलंब पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने GRAP 4 लागू करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के सभी संबंधित विभागों को आदेश भेजा गया है। ग्रैप-4 का कड़ाई से लागू करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) राज्यों को ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का सोमवार को निर्देश दिया और कहा कि एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 450 से नीचे होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि हर नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे। पीठ ने कहाकि हम एक्यूआई का स्तर 450 से नीचे जाने की स्थिति में भी ग्रैप के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं। लिहाजा, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।

12वीं तक की कक्षाओं पर निर्णय लेने को कहा

कोर्ट सभी दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक की कक्षाएं आयोजित करने के संबंध में तुरंत निर्णय लेने को कहा और एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके जरिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें की जा सकें। मामले की सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने ग्रैप चरणों के तहत प्रदूषण निवारक उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सवाल किया। दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ से कहा कि ग्रैप का चौथा चरण सोमवार से लागू कर दिया गया और भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीठ ने कहा, ‘‘जैसे ही एक्यूआई खतरनाक स्तर को छूता है, वैसे ही ग्रैप चरणों को लागू किया जाना चाहिए। यह तत्काल होना चाहिए।

पीठ ने वकील से कहा कि एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचते ही चौथा चरण लागू करना होता है। आप ग्रैप के चौथे चरण को लागू करने में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं। उसने कहा कि सीएक्यूएम ने प्रदूषण बढ़ते ही ग्रैप के विभिन्न चरणों को लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया।

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