Mask in Delhi: दिल्ली में अब मॉस्क ना पहनने पर नहीं देना होगा 500 रू.का जुर्माना, आदेश वापस

Delhi mask fine: दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना का आदेश वापस लिया गया ऐसा दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए किया गया है।

अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा

मुख्य बातें
  • दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं
  • DDMA की बैठक में लिया गया ये फैसला
  • कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए निर्णय

दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस लेने की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने पिछले महीने हुई बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाए।

हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। जैसा कि शहर भर में कोरोनोवायरस (coronavirus cases) के मामलों कम हो रहे हैं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। डीडीएमए ने भी शुल्क लगाना बंद करने का फैसला किया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर ₹500 का जुर्माना लगता था।

'सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा है- 'सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस लिया जाता है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।'

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