अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा, खालिस्तान समर्थक कर सकता है हमला; सुरक्षा सख्त
अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अहम कदम उठाए हैं। खुफिया इनपुट के अनुसार, उनके ऊपर हमले की संभावना जताई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए उनकी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को और कड़ा किया गया है।
फाइल फोटो।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई गई है। सुरक्षा की समीक्षा के बाद उनकी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को और सख्त किया गया है।
खालिस्तान समर्थकों से खतरा
सूत्रों के अनुसार, खुफिया जानकारी में पता चला है कि खालिस्तान समर्थक अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दो से तीन संदिग्ध, जिन्हें हाल ही में पंजाब में देखा गया था, इस हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और केजरीवाल की सुरक्षा टीम को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
केजरीवाल की सुरक्ष सख्त
बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें कुल 63 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इस सुरक्षा में पायलट, एस्कॉर्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होम गार्ड, स्पॉटर, और सर्च-एंड-फ्रिस्किंग स्टाफ जैसे 47 अधिकारी शामिल हैं, साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 15 वर्दीधारी कर्मी भी तैनात हैं।
केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज
नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने के मामले में आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। एफआईआर के अनुसार, इन पोस्ट्स में भड़काऊ टिप्पणियां की गई हैं, जो चुनावी नैतिकता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
आम आदमी पार्टी और उसके पदाधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 175, 336(2), 336(4), 353, और 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के तहत भी अपराध दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में यह भी आरोप है कि AAP ने जानबूझकर भड़काऊ और भ्रामक सामग्री के जरिए जनता की भावनाएं भड़काने की रणनीति अपनाई।
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