Atishi Defamation Case: AAP नेता आतिशी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में मिली जमानत

Atishi Defamation Case Update:दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मानहानि मामले में आप नेता आतिशी को जमानत मिल गई है गौर हो कि भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

Atishi Defamation Case

आतिशी मानहानी केस

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी को मंगलवार को जमानत दे दी।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी के समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 20,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।

भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने यह आरोप लगाने के लिए आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था कि भाजपा ने 'आप' नेताओं को पैसे का लालच देकर पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था।

कपूर ने आरोप लगाया कि 'आप' नेताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ किए जा रहे दावे झूठे हैं और उनमें से किसी ने भी इन दावों के समर्थन में कोई सामग्री पेश नहीं की है।

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आठ अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई

अदालत ने 28 मई को शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने का अनुरोध ठुकरा दिया था। हालांकि, उसने आतिशी को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। न्यायमूर्ति बामनियाल दस्तावेजों की जांच और आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए आठ अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई करेंगी।

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रवि वैश्य author

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