Delhi Pollution: दिल्ली में निर्माण, पुराने वाहनों, पेंटिंग, पॉलिशिंग, चिनाई पर प्रतिबंध; 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली में कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही का कार्य, विध्वंस अपशिष्ट के ट्रांसपोर्टेशन कार्य आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति होगी।

दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब

दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप-3 की पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। दिल्ली में प्राइवेट निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध को लागू कराने के लिए परिवहन विभाग की 84 टीम और ट्रैफिक पुलिस की 280 टीम लगाई गई हैं।

दिल्ली में 20 हजार का जुर्माना

इन पाबंदियों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह सख्ती से इन पाबंदियों को लागू करेगी। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 106 शटल बस सेवा शुरू की गई है। मेट्रो 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। निर्माण कार्यों पर रोक की निगरानी के लिए सम्बंधित विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण करेगी। सड़कों की मशीनीकृत सफाई के समय को बढ़ाया गया है। सड़कों पर सफाई के लिए 65 एम आर एस मशीनें एमसीडी की तरफ से चलाई जा रही हैं। अब इनका समय बढ़ाकर 6 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक कर दिया गया है।

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