पूर्वी दिल्ली के BJP सांसद गौतम गंभीर को अदालत का समन, जानें क्या है मामला
Gautam Gambhir news : याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में एक अंग्रेजी अखबार में 7 अक्टूबर, 2022 को छपे एक लेख का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में गौतम गंभीर ने कथित तौर पर कहा था कि लाइब्रेरी के निर्माण के लिए उन्होंने किसी प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने गंभीर को समन भेजा है।
कोर्ट ने 13 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सीनियर सिविल जज हिमांशु रमन सिंह ने गत सोमवार को समन जारी किया। इस समन में भाजपा सांसद को 13 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता वकील रवि भार्गव एवं रोहित कुमार महिया ने गंभीर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस अर्जी में एमसीडी से मांग की गई है कि वह जमीन पर लाइब्रेरी का अवैध निर्माण कराने से रोके। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस केस को सीपीसी की धारा 91 के तहत देखा जा सकता है। याचिकार्ताओं की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने गंभीर को समन जारी किया।
जमीन का इस्तेमाल डंपिंग यार्ड के लिए होना था
इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एमसीडी के बड़े अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर गंभीर ने एमसीडी की जमीन पर अवैध रूप से लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। जबकि इस जमीन का इस्तेमाल डंपिंग यार्ड के लिए होना है। शिकायत के मुताबिक जमीन के लिए भाजपा सांसद ने वैध अनुमति नहीं ली है। अर्जी में कहा गया है कि भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी ने भी इस बारे में शिकायत पत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा है।
प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली-गंभीर
याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में एक अंग्रेजी अखबार में 7 अक्टूबर, 2022 को छपे एक लेख का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में गौतम गंभीर ने कथित तौर पर कहा था कि लाइब्रेरी के निर्माण के लिए उन्होंने किसी प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली है।
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