दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत, तीन सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
Breaking News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। उनकी न्यायिक हिरासत तीन सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

फाइल फोटो।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन सितंबर तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत अवधि तीन सितंबर तक बढ़ा दी गई। अदालत फिलहाल इस संबंध में दलीलें सुन रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।
के कविता को मिली जमानत
इससे पहले दिल्ली शराब मामले में बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कविता को जमानत देते समय नियमित रूप से मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित रहने और जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।
10 लाख रुपये के बांड पर जमानत
आदेश में कहा गया, “सीबीआई और ईडी मामलों में 10-10 लाख रुपये के बांड पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। वह सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी। पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा।” न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने कहा कि आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा मंगलवार को अपलोड कर दिया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने कविता को जमानत पर रिहा करते समय मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और जमानत मिलने से मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की थी, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।
15 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को कविता की याचिकाओं की जांच करने पर सहमति जताई थी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। उस समय कोर्ट ने जांच एजेंसियों का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कविता को पहले ईडी ने 15 मार्च को उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया था और दिल्ली लाया था और बाद में 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान हिरासत में लिया था।
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