झूठे प्रचार को लेकर शुभ्रा रंजन IAS स्टडी सेंटर पर कार्रवाई, दो लाख का लगा जुर्माना; विज्ञापन हटाने का निर्देश

दिल्ली में स्थित शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी सेंटर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा है। सीसीपीए ने झूठे विज्ञापन के लिए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि विज्ञापनों को हटा दें।

सांकेतिक फोटो।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने रविवार को शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी सेंटर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कोचिंग सेंटर ने गुमराह करने वाले विज्ञापन प्रकाशित किए थे। इसके साथ ही सीसीपीए ने संस्थान को तत्काल प्रभाव से गुमराह करने वाले विज्ञापनों को बंद करने का भी निर्देश दिया है।

गलत विज्ञापन देने का है मामला

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी की आधिकारिक वेबसाइट में सफल उम्मीदवारों का विवरण और साथ ही उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का विज्ञापन दिया गया था। हालांकि, उस विज्ञापन में उन सफल उम्मीदवारों द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चुने गए पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था।

विज्ञापन में क्या दावा किया गया था?

बयान में बताया गया कि शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी सेंटर ने अपने विज्ञापन में दावा किया कि यूपीएससी सीएसई 2023 में टॉप 100 में 13 छात्र, टॉप 200 में 28 छात्र और टॉप 300 में 39 छात्र उनके कोचिंग सेंटर के हैं। यह निर्णय उपभोक्ता वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सामान या सेवाओं का कोई भी झूठा या गुमराह करने वाला विज्ञापन नहीं किया जाए।

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