Delhi Air Pollution: राजधानी की हवा बदहाल, दिल्ली में फिर लागू हुआ GRAP-3, जानें क्या होंगी पाबंदियां
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने के साथ ही ग्रैप-3 की पाबंदी भी फिर से लागू हो गई है। इस दौरान बीएस-3 और बीएस-4 के वाहनों पर रोक रहेगी। साथ ही धूल वाले कार्यों पर भी पाबंदी होगी।
दिल्ली में ग्रैप-3 लागू (फोटो साभार - ट्विटर)
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 को लागू करने के संबंध में कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की सब कमिटी ने निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद तुरंत प्रभाव से यह लागू हो गया है। सब कमिटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर की रिव्यू मीटिंग की और मौसम की स्थितियों की जांच-परख भी की। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह हवाओं का कमजोर पड़ना बताया जा रहा है।
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इन कार्यों पर होगी रोक
- दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर पाबंदी रहेगी।
- निजी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी।
- रेलवे, फ्लाईओवर, हाइवे आदि से जुड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर छूट रहेगी।
- धूल से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी।
- माइनिंग से जुड़े कामों पर रोक रहेगी।
- इस दौरान राज्य सरकारें पांचवी तक के स्कूलों को बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास चलाने का फैसला ले सकती हैं।
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