दिल्ली के सीएम का एलजी के नाम खत, पूछा एलजी/ एडमिनिस्ट्रेटर पर स्थिति करें साफ
6 जनवरी को एमसीडी मेयर का चुनाव हंगामे की वजह से स्थगित हो गया। हंगामा, एल्डरमैन और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल वी के सक्सेना को खत लिखकर डीएमसी एक्ट पर स्थिति साफ करने के लिए कहा है।
अरविंद केजरीवाल, सीएम, दिल्ली सरकार
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टीनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को खत लिखकर यह दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरशेन एक्ट में एलजी/ एडमिनिस्ट्रेटर शब्द पर रुख साफ करने के लिए कहा है। केजरीवाल अपने खत में लिखते हैं कि 10 एल्डरमैन और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में पता चला कि उनकी नियुक्ति सीधे तौर पर एलजी ऑफिस से की गई है। बड़ी बात यह है कि निर्वाचित सरकार की राय नहीं ली गई। वो कहते हैं कि डीएमसी एक्ट में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति करेगा।संबंधित खबरें
अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा
महोदय, क्या हम यह मान सकते हैं कि यह आपकी आधिकारिक स्थिति है कि कहीं भी किसी कानून या संविधान में यह लिखा है कि "उपराज्यपाल/प्रशासक..." या जहां भी सरकार को उपराज्यपाल/प्रशासक के रूप में परिभाषित किया गया है उन सभी मामलों में माननीय एलजी साहब अब से, निर्वाचित सरकार की अनदेखी करते हुए, ईओ-नामित और अपने विवेक से शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा है, तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार अप्रासंगिक हो जाएगी क्योंकि व्यावहारिक रूप से हर कानून और हर प्रावधान में, इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द प्रशासक या उपराज्यपाल है और मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल या प्रशासक के नाम पर काम करती है।एलजी वी के सक्सेना ने 10 लोगों को निगम के विधायी निकाय में नामांकित किया जिन्हें एल्डरमेन कहा जाता था। आप ने नामांकन को अवैध बताते हुए कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। एलजी कार्यालय ने हालांकि आप के आरोपों को खारिज कर दिया।संबंधित खबरें
एल्डरमैन पर नियुक्त करने पर मांगी सफाई
एलजी ऑफिस के एक अधिकारी ने कहा कि डीएमसी एक्ट एलजी को एल्डरमेन नॉमिनेट करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, 2022 के संशोधन के बाद, डीएमसी अधिनियम में 'सरकार' शब्द को 'केंद्र सरकार' से बदल दिया गया है। किसी भी सूरत में इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सुझाव या उनसे सलाह लेना एलजी के लिए बाध्यकारी नहीं है. अगर उन्हें लगता है कि यह कदम अवैध और असंवैधानिक है तो वे फालतू बयान देने के बजाय अदालतों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते।पिछले "सुप्रीम कोर्ट के फैसलों" का हवाला देते हुए, केजरीवाल ने तर्क दिया कि एलजी सभी तीन आरक्षित विषयों पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।डीएमसी अधिनियम एक स्थानांतरित विषय है और भले ही अधिनियम में प्रयुक्त शब्द एलजी या प्रशासक है और एलजी इस विषय पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।संबंधित खबरें
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | दिल्ली (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
ललित राय author
खबरों को सटीक, तार्किक और विश्लेषण के अंदाज में पेश करना पेशा है। पिछले 10 वर्षों से डिजिटल मीडिया म...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited