Delhi Govt vs LG : मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बताया- लोकतंत्र की जीत
Delhi Govt vs LG : दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और शासकीय शक्तियों से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था। सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई की।
अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए उपराज्यपाल का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वहीं, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद कहा और कहा कि इससे विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है।
जानिए आप नेताओं ने क्या कहा
- राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह एक कड़ा संदेश देता है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ‘‘सत्यमेव जयते। दिल्ली की जीत हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय यह कड़ा संदेश भेजता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी शासन व्यवस्था को बाधित करने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए गैर निर्वाचित अनधिकृत व्यक्तियों यानी उपराज्यपाल के बजाय, निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करना है।’’
- आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी मार्लेना ने भी इस फैसले को ‘‘ऐतिहासिक’’ बताया और कहा, ‘‘सत्यमेव जयते। वर्षों की लड़ाई के बाद, उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक दिलाया है। दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है। अब दिल्ली दुगनी गति से तरक्की करेगी। सबको बधाई।’’
- आप के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, ‘‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गई।’’
(भाषा इनपुट के साथ)
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