Delhi Govt vs LG : मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बताया- लोकतंत्र की जीत

Delhi Govt vs LG : दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और शासकीय शक्तियों से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था। सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई की।

अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट।

Delhi Govt vs LG : आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र-दिल्ली सेवा विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की गुरुवार को सराहना की और पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ‘‘लोकतंत्र की जीत’’ करार दिया। अधिकारियों ने बताया कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल पिछले कई महीनों में पहली बार दिल्ली सचिवालय जाएंगे और अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं। इस फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते। दिल्ली सरकार की उच्चतम न्यायालय में बड़ी जीत हुई। चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन की शक्ति होगी। अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे।’’

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केजरीवाल

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए उपराज्यपाल का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वहीं, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्‍यवाद कहा और कहा कि इससे विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है।

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