केजरीवाल की पत्नी को अदालत का समन, मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का आरोप
Delhi News: भाजपा नेता हरीश खुराना की ओर से दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।
सुनीता केजरीवाल को अदालत का समन
Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हरीश खुराना की अर्जी पर 18 नवंबर को सुनीता केजरीवाल को आरोपी के तौर पर तलब किया।
भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश ने 29 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद, इस अदालत की सुविचारित राय है कि आरोपी सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसलिए, आरोपी को तदनुसार तलब किया जाए।
दो साल की सजा का है प्रावधान
बता दें कि मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा करने पर अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 17 का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि उनका अपराध अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जो झूठी घोषणाओं से संबंधित है।
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