DDA ने दी सहूलियतः Delhi में पहले से प्लॉट या फ्लैट होने पर भी खरीद सकेंगे डीडीए का मकान, जानिए डिटेल्स
Delhi Latest News in Hindi: लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाली मीटिंग में अथॉरिटी ने इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विस्तार के लिए भूमि उपयोग बदलने, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर सीपीएम कार्यालय की स्थापना और छह राज्य भवनों को बनाने के लिए सेक्टर-17 द्वारका में 1.6 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी।
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)
Delhi Latest News in Hindi: दिल्ली में अपना फ्लैट या प्लॉट होने के बाद भी अब आप देश की राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का मकान खरीद सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार (29 अगस्त, 2023) को एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाली बैठक में डीडीए ने आवास विनियम में उस संशोधन को मंजूर कर दिया, जो कि खरीदने वाले को दिल्ली में कहीं भी फ्लैट या प्लॉट होने के बाद भी शहर में घर खरीदने की अनुमति देता है।
अफसरों की ओर से बताया गया कि डीडीए हाउजिंग रेग्युलेशंस के मुताबिक, शहर में सिर्फ 67 वर्ग मीटर से कम का प्लॉट रखने वाले व्यक्ति को ही डीडीए की योजनाओं के तहत प्रस्तावित नए बने फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन करने की अनुमति थी।
वह आगे बोले- पहले के नियमों में डेवलप्ड एरिया (विकासशील क्षेत्रों) में फ्लैट खरीदने की भी मंजूरी थी, जहां 25% से अधिक फ्लैट लंबे समय तक नहीं बिके थे। हालांकि, सभी घर खरीदारों को डीडीए की नई आवास योजनाओं में भाग लेने का मौका देने के लिए डीडीए ने हालिया कदम ते तहत संशोधन को मंजूरी दे दी।
उनके अनुसार, "ऐसा पाया गया कि रेग्युलेशन के तहत पहले लगाए गए प्रतिबंधों ने फ्लैटों की बिक्री को प्रभावित किया था। डीडीए की लिस्ट में हर तरह के फ्लैट्स बेचने के लिए इसकी जरूरत थी, जो साल दर साल जमा हो रहे हैं।"
प्राधिकरण की ओर से यह भी बताया गया कि इस फैसले से फ्लैट तेजी से बिकेंगे, लिहाजा पूंजी वसूल होगी। कोई रख-रखाव खर्च नहीं होगा और इन्वेंट्री का मूल्यह्रास होगा। अधिकारी ने आगे इसी में जोड़ा, "अनुमोदित प्रस्ताव अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा।"
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