Delhi Excise policy case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi Excise policy case : राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी है।

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Liquor scam case: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी

Delhi Excise policy case : शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अब उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। सिसोदिया के वकील का कहना है कि उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया। उनके बैंक खातों की जांच की गई। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के बाद 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।
मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पीएमएलए मामला नहीं बनाया गया है। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अदालत में तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 45 उनके खिलाफ तभी आएगी जब धारा 3 के तहत अपराध बनता है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खाते में या उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है। उन्होंने उसके घर पर छापा मारा है, उन्होंने बैंक खातों की जांच की है। यहां तक कि वे उसके पैतृक गां भी गए। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संबंध है, उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।
केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में "जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए थे। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने ऐसी जानकारी छिपाई जो उनके पास एक्सक्लसिव जानकारी में है और जांच के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
इससे पहले सोमवार को एक विशेष अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जिन्होंने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह 'प्रथम दृष्टया वास्तुकार' थे और उन्होंने कथित घोटाले में 'सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका' निभाई> अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होनी थी।
मनीष सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कई दौर की पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तारी की है।
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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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