दिल्ली के क्लबों-होटलों में इस उम्र के युवक नहीं पी सकेंगे शराब; बिना ID के नो एंट्री का फरमान; जानें क्या है रूल
दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां को ग्राहकों की आयु सत्यापित करने को कहा है। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को निजी या अन्य के लिए उपभोग के लिए शराब की ब्रिकी नहीं कर सकता।
(प्रतिकात्मक फोटो)
दिल्ली: दिल्ली सरकार ने उम्र संबंधी मानदंड के उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां के संचालकों को सरकारी पहचान पत्रों के जरिए ग्राहकों की उम्र सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को निजी या अन्य के लिए उपभोग के लिए शराब की ब्रिकी नहीं कर सकता। आबकारी विभाग की टीम ने हाल के दिनों में किए गए निरीक्षणों में 25 साल से कम उम्र के ग्राहकों को बार, क्लब और रेस्टोरेंट में शराब का सेवन करते हुए पाया।
25 वर्ष से कम आयु के युवकों को नहीं मिलेगी शराब
अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ ग्राहक अपनी ज्यादा उम्र बताकर शराब का सेवन कर रहे थे। विभाग को यह भी शिकायत मिली थी कि कुछ आबकारी लाइसेंसधारी नाबालिगों को शराब परोस रहे हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, "होटल, क्लब, रेस्तरां (एचसीआर) के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।
दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी
इसके अलावा विभाग ने एचसीआर लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे ग्राहकों की उम्र की पुष्टि केवल भौतिक पहचान पत्रों से करें, न कि उन डिजिटल पहचान पत्रों से जो लोग अपने मोबाइल फोन में सहेज कर रखते हैं ताकि फर्जी या संपादित डिजिटल पहचान पत्रों के उपयोग को कम किया जा सके। शराब के सेवन की कानूनी आयु सीमा का उल्लंघन होने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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