एक्शन में सीएम केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इस अधिकारी का किया ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशासन के कामों में उपराज्याल को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी होगी।
Arvind kejriwal
Arvind Kejriwal: अधिकारियों के ट्रांसफर-तैनाती पर नियंत्रण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं। अदालत का फैसला आते ही दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया।संबंधित खबरें
बता दें कि IAS अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में अधिकारियों पर उसका अधिकार है, न कि उप-राज्यपाल का।संबंधित खबरें
सीजेआई ने अपने फैसले में कहा है कि एक चुनी हुई सरकार के पास अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही का सिद्धांत निरर्थक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। इसलिए अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकारी दिल्ली सरकार के पास होगा।संबंधित खबरें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन के कामों में उपराज्याल को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी होगी। अदालत ने साफ किया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर सभी मुद्दों पर दिल्ली सरकार को विधाई अधिकार होगा। संविधान पीठ ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 239 AA से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है और यह सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है।संबंधित खबरें
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अमित कुमार मंडल author
करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव ...और देखें
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