एक्शन में सीएम केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इस अधिकारी का किया ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशासन के कामों में उपराज्याल को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी होगी।

Arvind kejriwal

Arvind Kejriwal: अधिकारियों के ट्रांसफर-तैनाती पर नियंत्रण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं। अदालत का फैसला आते ही दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया।

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बता दें कि IAS अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में अधिकारियों पर उसका अधिकार है, न कि उप-राज्यपाल का।

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सीजेआई ने अपने फैसले में कहा है कि एक चुनी हुई सरकार के पास अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही का सिद्धांत निरर्थक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। इसलिए अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकारी दिल्ली सरकार के पास होगा।

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