1984 Sikh Riots: जगदीश टाइटलर को दिल्ली HC से बड़ा झटका, ट्रायल प्रोसेडिंग पर रोक लगाने से इनकार

Delhi High Court: 1984 सिख विरोधी दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टाइटलर के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।

कांग्रेस नेता जगदीश टाटलर

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने निचली अदालत की कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में 12 नवंबर को सुनवाई होगी।

जारी रहेगा हत्या का मुकदमा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का मुकदमा जारी रहेगा। न्यायमूर्ति ओहरी ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि मुकदमा जारी रहेगा। यह मौजूदा कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।" टाइटलर के वकील ने दलील दी कि इस मामले को मंगलवार को एक निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और संबंधित अदालत को यह निर्देश दिया जाए कि जब तक उच्च न्यायालय उनके मुवक्किल के खिलाफ हत्या एवं अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक मामले में सुनवाई न की जाए।

29 नवंबर को पहले ही याचिका सूचीबद्ध

आरोप तय किए जाने के खिलाफ टाइटलर की याचिका पहले ही 29 नवंबर को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने मुकदमे पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया। उनकी याचिका में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की गवाह निचली अदालत ने दर्ज कर ली है और बचाव पक्ष का वकील 12 नवंबर को उनसे जिरह करेगा। इसमें कहा गया है, ‘‘टाइटलर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अभियोजन पक्ष की मंशा और सीबीआई द्वारा की गई जांच पर पर्याप्त सवाल उठाती है। इसलिए, इस अदालत का निचली अदालत को पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक मामले में आगे सुनवाई न करने का आदेश/निर्देश देना न्याय के हित में उचित है।’’

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