कोर्ट से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, ED ने जमानत का विरोध किया
Satyender Jain : दिल्ली सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनीलॉन्ड्रिंग के एक केस में उनकी तरफ से दायर जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जैन ने जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उनकी अर्जी वहां भी खारिज हो गई।
कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली।
Satyender Jain : दिल्ली सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनीलॉन्ड्रिंग के एक केस में उनकी तरफ से दायर जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जैन ने जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उनकी अर्जी वहां भी खारिज हो गई। इससे पहले सोमवार को जैन की अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि जमानत मिलने पर जैन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
जांच एजेंसी ने कहा कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और दिल्ली सरकार में वह उच्च पदों पर रह चुके हैं। ईडी ने बताया कि जैन जेल में मसाज कराते थे और अपने विभाग के अधिकारियों एवं अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलते थे।
जैन की खारिज होती रही है जमानत अर्जी
बता दें कि अपनी गिरफ्तारी के बाद जैन जमानत पाने के लिए कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन अदालत से हर उन्हें मायूस होना पड़ा है। ईडी जैन के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। जैन पर आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाया गया।
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ी
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर ईडी ने आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान आप नेता ने कोर्ट से कुछ धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुस्तकें अपने साथ रखने का अनुरोध किया। उनके इस अनुरोध पर अदालत ने कहा कि उन्हें इस बारे में आवेदन देना होगा।
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