Delhi में यहां नहीं बनेगा फुटओवर ब्रिज-लाल बत्ती! कोर्ट ने क्यों की याचिका खारिज? सरकार की मंजूरी पर लगा ब्रेक

दिल्ली में मथुरा रोड पर चिड़ियाघर के पास ‘फुटओवर ब्रिज' बनाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा विशेषज्ञों यानी योजनाकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

foot over bridge

फुट ओवरब्रिज (फाइल फोटो)

दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मथुरा रोड पर राष्ट्रीय जैविक उद्यान के निकट एक ‘फुट ओवर ब्रिज’ या ‘अंडरपास’ के निर्माण या शेरशाह रोड चौराहे पर 20 सेकेंड की लाल बत्ती लगाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सड़क के किस हिस्से को लाल बत्ती से मुक्त रखा जाए या फिर ‘फुट ओवर ब्रिज’ का निर्माण किया जाए, यह मुद्दा विशेषज्ञों यानी योजनाकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

लाल बत्ती मुक्त नहीं होगा मथुरा रोड

याचिकाकर्ता ने कहा कि मथुरा रोड पर लाल बत्ती न होने के कारण पैदल चलने वालों को असुविधा होती है, क्योंकि इस मार्ग पर ‘फुटओवर ब्रिज’ सुंदर नगर के पास है, जो काफी दूरी पर है। पीठ ने दो अप्रैल को पारित आदेश में कहा कि भारत सरकार द्वारा एक एकीकृत योजना तैयार की गई थी, जिसे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने भी मंजूरी दी थी, ताकि संबंधित मार्ग को लाल बत्ती मुक्त बनाने के लिए सुरंगों, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा सके।

इसमें कहा गया कि योजना के तहत, शुरू में, विभिन्न स्थानों पर दो फुट ओवरब्रिज प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन बाद में केवल चिड़ियाघर में पेट्रोल पंप के पास एक फुट ओवरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता और निर्माण की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी गई थी।

अदालत ने कहा कि नियम और विनियम वांछित स्थान पर ‘फुट ओवरब्रिज’ के निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि इसके निकट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक संरचना का रखरखाव किया जा रहा है। योजनाकारों ने दो फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव की जांच करने के बाद केवल एक को मंजूरी दी। योजना के विभिन्न पहलुओं और फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, केवल एक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की अनुमति दी गई। अदालत ने कहा, "इसी तरह यदि योजनाकारों की राय में सड़क के किसी विशेष हिस्से को यातायात लाइट मुक्त रखा जाना है, तो ऐसी स्थिति में अदालत का हस्तक्षेप अनुचित होगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दिल्ली (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Pushpendra kumar author

पुष्पेंद्र यादव यूपी के फतेहुपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। बचपन एक छोटे से गांव में बीता और शिक्षा-दीक्षा भी उसी परिवेश के साथ आगे बढ़ी। साल 2016 स...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited