Delhi News: हाई कोर्ट ने जेल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया कमेटी का गठन, कैदियों की देखभाल के लिए उठाया कदम
Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल के कैदियों के स्वास्थ्य देखभाल पर बड़ा फैसला लेते हुए एक कमेटी गठन किया है। ये कमेटी जेल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए सुझाव देगी।
दिल्ली जेल में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए कमेटी का हुआ गठन
Delhi News: दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कैदियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। जेल में स्वास्थ्य सुधार के तरीकों के सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी और जेल के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव देगी।संबंधित खबरें
कमेटी में किसे किया है शामिल
कोर्ट ने जेल स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर जिस कमेटी का गठन किया है उसमें स्वास्थ्य सचिव के अलावा जेल के महानिदेशक, दिल्ली जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अदालत से दो वरिष्ठ जेल विजिटर न्यायाधीश, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, वकील संजय दीवान और गायत्री पुरी को शामिल किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष का कार्यभार स्वास्थ्य सचिव को दिया गया है।संबंधित खबरें
कैदियों के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदमसंबंधित खबरें
कोर्ट ने जानकारी दी की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और यहां रह रहे कैदियों के समान स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। ये स्वास्थ्य सुधार संबंधी सुझाव देगी, जिसके आधार पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने गठित समिति को कार्डियक अरेस्ट और रक्तस्राव जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जेल अस्पताल में क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसकी जानकारी कोर्ट को दे।संबंधित खबरें
कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को किया जाएगा पूरा
हाई कोर्ट की पीठ ने दिल्ली की जेल के कैदियों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि जेल के बुनियादी ढांचे को बनाए रखते हुए इन लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा जेल में स्थित केमिस्ट के प्रभारी डॉक्टरों को आवश्यकताओं की एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वह मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यकता को जान कर एक सूची तैयार कर कोर्ट को देंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि उल्लिखित रिपोर्ट में दिए गए आवश्यक उपकरणों और दवाओं की आपूर्ति दो दिनों के भीतर सुनिश्चित की जाए।संबंधित खबरें
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varsha kushwaha author
वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं। नवबंर 2023 से Timesnowhindi.c...और देखें
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