Delhi News: मातृत्व लाभ के विरोध में उतरी दिल्ली सरकार, हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
Delhi News: दिल्ली सरकार ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कॉन्ट्रैक्ट पर स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत महिला को मातृत्व देने के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज करते हुए 4 हफ्ते में 50 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट
हैरान करने वाली बात ये है कि दिल्ली सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की हर लड़की/महिला को 1000 रुपये देने की महिला सम्मान योजना लाई है। लेकिन दूसरी तरफ यह सरकार मातृत्व लाभ देने के फैसले का विरोध कर रही है।
मातृत्व लाभ देने पर दिल्ली सरकार का विरोध
दिल्ली के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कॉन्ट्रैक्ट पर स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत एक महिला को मातृत्व देने का कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया था। इस आदेश को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट भी दिल्ली सरकार के इस कदम से हैरान है। कोर्ट ने महिला को 1000 रुपये देने की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकार महिलाओं सम्मान योजना की तैयारी कर रही है और इस योजना का प्रचार भी बड़े स्तर पर कर रही है। वह एक महिला को उसके मातृत्व लाभ देने के आदेश को चुनौती दे रही है। कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली व जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए अपील को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने 50 हजार रुपये मातृत्व लाभ देने का दिया आदेश
दिल्ली सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि ये अपील गलत है। एकल जजों की पीठ ने पांच साल से अधिक समय तक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सेवा करने वाली इस महिला को लाभ दिया है। अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चार सप्ताह के भीतर 50 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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