Delhi News: हिंसा या मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले को मिलेगा मुआवजा, दिल्ली उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
दिल्ली में हिंसा या मॉब लिंचिंग में मरने वालों को अब मुआवजा मिलेगा। दिल्ली उपराज्यपाल ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा 2018 योजना को संधोधित करने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना (फोटो साभार - ट्विटर)
अधिकारी ने बताया कि घटना के 30 दिनों के भीतर पीड़ित या मृतक के परिजनों को अंतरिम राहत का भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया है। शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई 2018 को निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को फैसले के एक महीने के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357 ए के प्रावधानों के तहत भीड़ हिंसा मुआवजा योजना को तैयार करना होगा। अदालत ने दिशा-निर्देश जारी किए थे कि मुआवजा प्रदान करने वाली इस योजना में राज्य सरकारें शारीरिक चोट, मानसिक पीड़ा और रोजगार के नुकसान को ध्यान में रखेंगी।
अधिकारी ने बताया कि भीड़ हिंसा की वजह से पीड़ित के रोजगार के अवसर को हुई क्षति का आकलन करते वक्त शिक्षा का मौका छूटने, कानूनी, चिकित्सा और अन्य मदों पर होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 को 27 जून, 2019 को तत्कालीन उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ अधिसूचित किया गया था लेकिन भीड़ हिंसा के लिए मुआवजे का मुद्दा इसमें शामिल नहीं था।
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