दिल्ली महिला आयोग से हटाए गए 223 कर्मचारी, LG के आदेश पर हुई कार्रवाई

दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इस आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना

Delhi News: उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली में बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा हुई थी। स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर ये नियुक्ति की थी और नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं की थी। इन पदों के लिए उन्होंने अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति भी नहीं ली थी। एलजी के आदेश पर इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है।

दिल्ली महिला आयोग एक्ट का दिया हवाला

इस आदेश में दिल्ली महिला आयोग एक्ट 1994 का हवाला दिया गया है। जिसके तहत DCW में सिर्फ 40 स्वीकृत पद हैं। लेकिन दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 223 पदों को सृजित किया। सितंबर 2016 को बिना एलजी की अनुमति के इन अतिरिक्त पदों को सृजित किया गया। स्वाति मालीवाल पर ये भी आरोप है कि उन्होंने आयोग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में नियमों के खिलाफ बढ़ोत्तरी की।

2017 की इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

आदेश के अनुसार स्वाती मालीवाल ने 223 पदों को सृजित करने के बाद कर्मचारियों को नियुक्त करके DCW के अधिनियम,1994 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लघंन किया है। उन्होंने वित्त एवं योजना विभाग और जीएनसीटीडी के कई स्थाई निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। आदेश में इन अतिरिक्त नियुक्तियों को लेकर कहा गया है कि ये औपचारिक रूप से नहीं हुई। यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को दिए गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर हुई है।

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