Delhi Mayor Election:आज दिल्ली को मिलेगा महापौर ! हंगामे के बाद MCD की बैठक में जानें क्या हैं आसार
Delhi Mayor Election: 6 जनवरी को एमसीडी की पहली बैठक में हुए जबर्दस्त हंगामे के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और समिति के चुनाव नहीं हो पाए थे। उस दिन मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों से पहले शपथ दिलाने के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP)ने मोर्चा खोल दिया था। जिसके बाद आप और भाजपा के नेताओं के बीच झड़प हो गई थी।
एमसीडी की बैठक आज
Delhi Mayor Election:क्या आज दिल्ली को उसका महापौर मिलेगा ? दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की मंगलवार को फिर से शुरू होने वाली बैठक को लेकर यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके पहले 6 जनवरी को एमसीडी की पहली बैठक में हुए जबर्दस्त हंगामे के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और समिति के चुनाव नहीं हो पाए थे। उस दिन मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों से पहले शपथ दिलाने के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP)ने मोर्चा खोल दिया था। भारी बवाल के बीच कार्यवाही अगली तारीख के लिए टाल दी गई। हालांकि इस बार भी बैठक में हंगामे के आसार हैं। क्योंकि मीटिंग के एजेंडे में कहा गया है कि पहले निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।
क्या है एजेंडा
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन की बैठक से पहले पहले पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा है कि पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी (आप) के कड़े विरोध के बावजूद उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त ‘एल्डरमेन’ पहले शपथ लेंगे। सत्या शर्मा ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में उम्मीद जताई कि इस बार एमसीडी सदन में कार्यवाही बिना किसी अप्रिय घटना के होगी। उन्होंने कहा कि ‘मनोनीत सदस्य और ‘एल्डरमेन’ पहले शपथ लेंगे। फिर अन्य सदस्य शपथ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह का मुद्दा बनाएगी क्योंकि यह उनका नुकसान है। मुझे उम्मीद है कि हम कल महापौर का चुनाव कर पाएंगे।
असल में छह जनवरी को नवनिर्वाचित एमसीडी परिषद की पहली बैठक महापौर और उपमहापौर के चुनाव के बिना स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि पहले 10 ‘एल्डरमेन’ को शपथ दिलाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले पर आप और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों के बीच झड़प हो गई थी।
आप क्यों कर रही है विरोध
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मनोनीत सदस्य भाजपा कार्यकर्ता हैं और उन्हें महापौर के चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के लिए पहले शपथ दिलाई जा रही थी।‘एल्डरमेन’ उन लोगों को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। हालांकि, महापौर चुनाव में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है।
एमसीडी की 24 जनवरी की बैठक के एजेंडे में उल्लेख किया गया है कि डीएमसी अधिनियम 1957 (2022 में संशोधित) के अनुसार नामित पार्षद और सदस्य शपथ लेंगे, जिसके बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा। हालांकि, यह शपथ लेने के क्रम की बात नहीं करता है।
इस बार दिल्ली को मिलेगी महिला मेयर
इस बार मेयर पद के लिए मैदान में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता महापौर पद की दावेदार हैं। नियम के अनुसार इस बार दिल्ली की मेयर कोई महिला ही होंगी। वहीं, उप महापौर पद के लिए आप के आले मोहम्मद इकबाल जबकि बीजेपी के जलज कुमार के बीच टक्कर है।
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