Delhi Metro News: मेट्रो से फंसकर जान गंवाने वाली महिला के परिवार को मुआवजा, DMRC ने 15 लाख रुपये देने की कही बात

Delhi Metro Woman Accident: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा है कि, नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी।

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दिल्‍ली मेट्रो। (सांकेतिक फोटो)

तस्वीर साभार : भाषा

Delhi Metro Woman Accident: दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के परिजन को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) 15 लाख रुपये का मुआवजा देगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि 14 दिसंबर, शनिवार को हुई इस घटना में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कपड़े ट्रेन में फंसने के कारण महिला यात्री को काफी चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई। मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

बयान में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, मृतका के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। चूंकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के लिए डीएमआरसी कानूनी तौर-तरीकों पर गौर कर रहा है।’’ यह भी कहा गया कि डीएमआरसी दोनों बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित करेगा। डीएमआरसी ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी गठित की है जो सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए मामले को देखेगी। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाए।

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