Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण के फंद में दिल्ली-NCR, GRAP-4 लागू; इन सब चीजों पर प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ जीआरएपी (, GRAP-4) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
(फाइल फोटो)
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ जीआरएपी (, GRAP-4) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। दिल्ली का औसत AQI आज रात 9 बजे बढ़कर 399 हो गया और 10 बजे 400 के आंकड़े को पार कर गया। अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और बिल्कुल शांत हवा की स्थिति के कारण दिल्ली के AQI में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, GRAP पर CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई।
आपको बता दें सोमवार शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जीआरएपी चरण-III को लागू किया था, जब दिल्ली की एक्यूआई प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और प्रदूषकों के फैलाव के अन्य कारकों के कारण 350 का आंकड़ा पार कर गया।
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सीपीसीबी ने रात होते-होते AQI का स्तर लगभग 400 अंक दर्ज किया। यानी 9 बजे यह 399 था और 10 बजे 401 पहुंच गया। लिहाजा, चरण-IV (GRAP-4 ) को लागू कर दिया गया। चरण-IV के अंतर्गत होने वाली कार्रवाइयां पहले से ही लागू चरण III, II और I के अंतर्गत होने वाली कार्रवाइयों के अतिरिक्त होंगी। सर्दियों के दौरान, दिल्ली में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इसके तहत वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है।
कितना प्रदूषण खतरनाक
शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।
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Pushpendra kumar author
पुष्पेंद्र यादव यूपी के फतेहुपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। बचपन एक छोटे से गांव में बीता और शिक्ष...और देखें
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