Delhi News: दिल्ली में धारा 144 को किया गया लागू, 29 दिन तक इन चीजों पर रहेगा बैन
Delhi News: दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश में गणतंत्र दिवस से पहले पूरी राजधानी में 29 दिनों के लिए धारा 144 लागू करते हुए आवश्यक गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कई चीजों को प्रतिबंधित किया गया है।
दिल्ली में लागू धारा 144
दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
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गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जारी इस गाइडलाइन के अनुसार, दिल्ली मे पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, यूएवी, यूएएस, हैंग ग्लाइडर, पैरा जंपिंग और रिमोट एयरक्राफ्ट आदि जैसे हर प्रकार के छोटे आकार के हवा में उड़ने वाली उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
गृह मंत्रालय के आदेश पर लिया गया है फैसला
दिल्ली पर गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। उनके इस आदेश के बाद दिल्ली के कमिश्नर द्वारा आदेश जारी करते दिया गया और गाइडलाइंस जारी की गई। इतना ही नहीं आपको बता दें कि ऊपर प्रतिबंधित लिस्ट के चीजों की ऑनलाइन खरीद को भी रोक दिया गया है।
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वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं। नवबंर 2023 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। वह इंफ्रा, डे...और देखें
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