Delhi News: दिल्ली में धारा 144 को किया गया लागू, 29 दिन तक इन चीजों पर रहेगा बैन

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश में गणतंत्र दिवस से पहले पूरी राजधानी में 29 दिनों के लिए धारा 144 लागू करते हुए आवश्यक गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कई चीजों को प्रतिबंधित किया गया है।

दिल्ली में लागू धारा 144

Delhi News: दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी जोरों पर चल रही है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल शुरू हो गई है। परेड के दौरान किसी प्रकार की गलती न हो इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी कलाकार सुबह-शाम तैयारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी राजधानी में धारा 144 लागू की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कुल 29 दिन के लिए पूरी राजधानी में धारा 144 लागू किया है, जो आने वाली 15 फरवरी तक रहेगा। पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कई चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। आइए आपको उन प्रतिबंधित चीजों के बारे में बताएं...

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दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

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गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जारी इस गाइडलाइन के अनुसार, दिल्ली मे पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, यूएवी, यूएएस, हैंग ग्लाइडर, पैरा जंपिंग और रिमोट एयरक्राफ्ट आदि जैसे हर प्रकार के छोटे आकार के हवा में उड़ने वाली उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

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