दिल्ली दंगा केस, दलील नहीं आई काम, हाईकोर्ट से उमर खालिद की बेल खारिज
दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज हो गई है।
दिल्ली दंगों का आरोपी है उमर खालिद
दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद के वकील की दलील को अस्वीकार कर दिया। खालिद, दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कड़े यूएपीए के आरोप में सितंबर 2020 से जेल में है।दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान, खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि खालिद के भाषणों में अहिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान और विरोध था। लिहाजा उन्हें अदालत राहत प्रदान करे।
खालिद के विरोध की दलील पड़ी भारी
उनकी जमानत का विरोध करते हुए, विशेष अभियोजक अमित प्रसाद ने पेश किया कि फरवरी 2020 में अमरावती में खालिद का भाषण एक "बहुत ही सुविचारित भाषण था जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद, तीन तलाक, कश्मीर, मुसलमानों का दमन, सीएए और सहित कई बिंदु उठाए थे। एनआरसी, और सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध की अपील की थी। हालांकि खालिद के वकीलों ने तर्क दिया कि एक कानून के खिलाफ विरोध संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों के भीतर था। यह भी तर्क दिया कि साजिश के आरोप पुलिस द्वारा काल्पनिक और बनाए गए थे क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि शांतिपूर्ण विरोध के अलावा हिंसा के लिए कोई आह्वान किया गया था।
दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में खालिद, शारजील इमाम, और कई अन्य लोगों को दिल्ली के जामिया इलाके में विरोध प्रदर्शन और दंगों के मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) - और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
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