Delhi Election: AIMIM प्रत्याशी शिफा उर रहमान को कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दी 'कस्टडी पैरोल'
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ओखला से AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान को पैरोल दे दी है जो कि ओखला विधानसभा से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं।
AIMIM प्रत्याशी शिफा उर रहमान को चुनाव प्रचार के लिए दी कस्टडी पैरोल
ताहिर हुसैन के बाद अब दिल्ली कोर्ट ने एक और AIMIM प्रत्याशी को चुनाव के लिए राहत दे दी है, कड़कड़डूमा कोर्ट ने ओखला से उम्मीदवार शिफा उर रहमान को पैरोल दे दी है बता दें कि शिफा उर रहमान ने 26 अप्रैल 2020 को दिल्ली में हुए CAA और NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के केस हैं।
शिफा उर रहमान ओखला से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं बता दें कि शिफा उर रहमान के बारे में औवेसी ने कहा था कि अगर केजरीवाल को जमानत मिल सकती है और वो चुनाव लड़ सकते हैं तो हम शिफा को जेल के अंदर से जिताएंगे अब ये घटनाक्रम आया है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर 28 जनवरी को सामने आई थी, दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM से मुस्तफाबाद सीट के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी बता दें कि यह कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दी गई है।
पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की ताहिर हुसैन की याचिका स्वीकार
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने 29 जनवरी से तीन फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए कहा कि हुसैन को दिन के समय केवल सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और प्रत्येक रात वापस लौटने की अनुमति होगी।
सुरक्षा खर्च के रूप में प्रतिदिन 2.47 लाख रुपये जमा कराने होंगे
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि ताहिर हुसैन को हिरासत में पैरोल की शर्त के तहत सुरक्षा खर्च के रूप में प्रतिदिन 2.47 लाख रुपये जमा कराने होंगे।ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए।
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