दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में गिरफ्तार ड्राइवर को मिली जमानत, 3 छात्रों की हो गई थी मौत

ड्राइवर कथूरिया को सोमवार को बेसमेंट के चार सह-मालिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने रविवार को राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में ड्राइवर को मिली जमानत

मुख्य बातें
  • ड्राइवर पर लगा गैर इरादतन हत्या का आरोप हुआ वापस
  • पुलिस ने खुद हटाया ये आरोप
  • जिसके बाद ड्राइवर को मिल गई जमानत

दिल्ली कोचिंग हादसे में गिरफ्तार ड्राइवर को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ड्राइवर पर आरोप था कि उसी की गाड़ी के कारण बेसमेंट में पानी भरा, जिसके कारण तीन छात्रों की मौत हो गई। हालांकि इस गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस शुरू से ही सवालों के घेरे में थी।

बैकफुट पर दिल्ली पुलिस

दिल्ली की एक अदालत ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (एसयूवी) चालक की दूसरी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली। कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने एसयूवी चालक मनुज कथूरिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप वापस लेने का फैसला किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने कथूरिया को बुधवार को जमानत देने से मजिस्ट्रेट अदालत के इनकार के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की।

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