Delhi Coaching Centre Incident: 3 छात्रों की मौत के मामले में 5 और गिरफ्तार, 14 दिन के लिए जेल भेजे गए मालिक-समन्वयक
दिल्ली पुलिस ने ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली कोचिंग हादसे में पांच और गिरफ्तार
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण तीन विद्यार्थियों की मौत को लेकर सिविल सेवा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में पांच और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मौत मामले में मालिक और समन्वयक को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मालिक के अलावा पांच और गिरफ्तार
डीसीपी (सेंट्रल) एम हर्ष वर्धन ने एएनआई ने कहा कि कोचिंग सेंटर में बाढ़ की घटना के सिलसिले में पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जिसकी भी गलती होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रख रहे हैं। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या सात हो गई है। गिरफ्तार लोगों में इमारत के मालिक भी शामिल हैं। डीसीपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट के मालिक और एक व्यक्ति शामिल है, जिसने एक वाहन चलाया था, जिससे प्रतीत होता है कि उसने इमारत के गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
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14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मालिक और समन्वयक
यह घटना शनिवार को भारी बारिश के बाद पुराने राजिंदर नगर में राऊ के स्टडी सर्कल में हुई। इससे पहले, अभिषेक गुप्ता (इमारत के मालिक) और देशपाल सिंह (केंद्र में समन्वयक) नामक दो व्यक्तियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील
पुलिस के मुताबिक, मामला धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106(1) (किसी लापरवाही या लापरवाही से किए गए कार्य से किसी की मौत, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता), 115(2) (स्वेच्छा से हत्या के लिए सजा) के तहत दर्ज किया गया है। चोट), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अभ्यर्थियों के विरोध के बीच भवन उपनियमों का उल्लंघन करने पर रविवार को करोल बाग में 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए।
मालिकों के खिलाफ कार्रवाई
बेसमेंट में पुस्तकालय चलाने वाले कोचिंग सेंटरों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई, अतार्किक किराए और दलाली को नियंत्रित करने के लिए एक किराया विनियमन विधेयक या किराया विनियमन संहिता और छात्रों के लिए एक बीमा कवर या शिकायत निवारण तंत्र की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन सोमवार के शुरुआती घंटों में भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है कि सरकार बारिश के दौरान क्षेत्र में जलभराव या बिजली के झटके से बचने के लिए कदम उठाए।
दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कही ये बात
दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन पर चिंता जताई और एमसीडी कमिश्नर को बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मैंने एमसीडी कमिश्नर को लिखा है कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं और मानदंडों के अनुसार नहीं हैं। मेयर ने रविवार को एएनआई को बताया कि राजिंदर नगर में इस इमारत का पूरा होने का प्रमाणन 2021 में दिया गया था और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग और भंडारण के लिए किया जाएगा।
(इनपुट-एएनआई)
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