दिल्ली एनसीआर में आज से लागू होगा ग्रैप-4, जानें क्या-क्या जाएगा बदल, प्रतिबंध जाएंगे बढ़

दिल्ली में हवा का स्तर और खराब होने के कारण अब राष्ट्रीय राजधानी समेत एनसीआर में ग्रैप-4 लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रैप 3 लागू किया गया था।

दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ा

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब होने के कारण अब आज यानि कि सोमवार से ग्रैप-4 लागू हो जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू चरण-I, II और III कार्रवाइयों के अलावा संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) को लागू करने की घोषणा की है।

GRAP -4 का क्या होगा असर

  • जीआरएपी के चौथे चरण के तहत दिल्ली में पंजीकृत (बीएस-IV या उससे नीचे) डीजल से चलने वाले मध्यम व भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेग, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
  • आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे।
  • राज्य सरकारें कॉलेज बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और वाहनों के लिए सम-विषम नियम लागू करने का भी निर्णय ले सकती हैं।
  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने का विकल्प पेश किया जा सकता है।
  • इसने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करें, जबकि बाकी कर्मचारी घर से ही काम करें।
  • सीएक्यूएम ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया है।
  • राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी।
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