दिल्ली में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं, कोरोना के घटते केस के बाद फैसला

कोरोना के घटते केस को देखते हुए डीडीएमए ने कुछ खास फैसले किए हैं। अब मास्क अनिवार्य तौर पर जरूरी नहीं है।

corona cases mask

दिल्ली में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं

मुख्य बातें
  • दिल्ली में अब मास्क अनिवार्य नहीं
  • कोरोना के कम केस के बाद फैसला
  • कोविड केयर सेंटर भी बंद

दिल्ली में अब आप बिना मास्क लगाए इधर उधर जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने मॉस्क नहीं लगाया है तो फाइन या किसी कानूनी बाधा का सामना नहीं करना होगा। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही तीन कोविड केयर सेंटर को उनके मूल रूप में बहाल कर दिया गया है। राधा स्वामी सत्संग, छतरपुर कृपाल और संत निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी को स्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है। हालांकि कोविड से निपटने के लिए जिन हेल्थ वर्कर्स की भर्ती हुई थी उनकी सेवा इस वर्ष के अंत तक बढ़ा दी गई है।

नहीं देना होगा 500 रुपए जुर्मानासार्वजनिक स्थानों पर जो लोग बिना मास्क के होंगे उनसे 500 रुपए जुर्माना नहीं लिया जाएगा। अभी तक की व्यवस्था यह थी कि मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माने के तौर पर देना पड़ता था। डीडीएम की बैठक में आम सहमति बनी कि कोविड से जुड़े जो प्रावधान अमल में लाए गए थे उन्हें 30 सितंबर के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसी कड़ी में मास्क लगाने की अनिवार्यत समाप्त कर दी गई। डीडीएमए से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना केस के हिसाब से आगे के फैसले किए जाएंगे। लेकिन जिन प्रावधानों को अब आवश्यकता नहीं है उन्हें हटाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के जिन जिन हिस्सों में कोविड केयर के लिए स्थाई व्यवस्था की गई थी उन्हें भी स्थाई तौर पर बंद करने का निर्णय है। हालांकि कोविड के समय जो स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की गई थी वो इस वर्ष के अंत तक सेवा देते रहेंगे।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | दिल्ली (cities News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

टाइम्स नाउ नवभारत author

अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited