Delhi News: JNU प्रशासन ने हिंसा और झड़प रोकने के लिए अपनाएं सख्त तेवर, इन जगहों पर प्रदर्शन किया तो खैर नहीं

जेएनयू प्रशासन ने शैक्षणिक भवनों के 100 मीटर दायरे में कोई धरना प्रदर्शन या पोस्टर लगाने पर बैन लगाया है। ऐसा करने वालों पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना या उसे निष्कासित किया जा सकता है। साथ ही देश विरोधी कार्यों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

JNU

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी

Delhi News: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने हिंसा और झड़प पर रोक लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय के नए नियमों के अनुसार अब जेएनयू में शैक्षणिक भवनों के 100 के दायरे में धरना करने पर रोक लगाई गई है, साथ ही पोस्टर चिपकाने पर भी पाबंदी लगाई है। इस नियम को तोड़ने वालों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर इन्हें निष्कासित किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्र विरोधी कार्य करने वालों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के भीतर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। जिसके बाद अब चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल के अनुसार शैक्षणिक भवनों और क्लास संचालित होने वाली जगहों के 100 मीटर के अंदर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा ऐसे पोस्टर लगाने पर भी रोक लगाई गई है, जो अपमानजनक धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवादी या राष्ट्र-विरोधी टिप्पणियों वाले हो। मैनुअल के मुताबिक किसी धर्म, जाति या समुदाय के प्रति असहिष्णुता भड़काने वाले कार्यों या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस वजह से आया नया नियम

दरअसल अक्टूबर में जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की इमारत की दीवार पर राष्ट्र विरोधी नारा लिखा पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की थी। जिसके बाद ये नए नियम आएं हैं, हालांकि जेएनयू छात्र संघ ने नए नियमों का विरोध किया है और कहा है कि परिसर में विरोधी विचारों को दबाने का प्रयास है, जेएनयू छात्र संघ ने इन नियमों को वापस लेने की मांग की है।

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Pooja Kumari author

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