आम आदमी पार्टी को झटका, MCD की स्थायी समिति के लिए दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति (standing committee) के लिए दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मेयर शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) ने 27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने के लिए नोटिस जारी किया था।

MCD की स्थायी समिति के लिए दोबारा चुनाव पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) के उस नोटिस पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति (standing committee) के लिए फिर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। 27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने के नोटिस के खिलाफ दो बीजेपी पार्षदों शिखा रॉय और कंवलजीत सहरावत की याचिका पर जस्टिस गौरांग कंठ ने कहा कि नोटिस 24 फरवरी को हुए चुनावों के रिजल्ट की घोषणा के बिना दिया गया है। कोर्ट ने उपराज्यपाल, मेयर और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि मेयर शुक्रवार को स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव से संबंधित मतपेटियों, कागजात, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं को सुरक्षित रखें।

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दिल्ली का सिविक सेंटर एक बार फिर अराजकता और हंगामे की भेंट चढ़ गया क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्षद शुक्रवार की शाम एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों को वोट देने की प्रक्रिया को लेकर आपस में भिड़ गए।

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जस्टिस गौरंग कंठ ने कोर्ट की छुट्टी के दिन एक विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के रिजल्ट घोषित किए बगैर मेयर सोमवार को नए सिरे से चुनाव करा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। गौर हो कि मेयर निर्वाचन अधिकारी भी हैं।

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