Delhi News: आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल और आतिशी को राहत

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफआपराधिक मानहानि का मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल और आतिशी को फिलहाल राहत मिल गई है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले को रद्द करने से इनकार किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार तथा भाजपा नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस विषय में नोटिस जारी किया और निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी।आतिशी और केजरीवाल की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि मानहानि मामला भाजपा की दिल्ली इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बब्बर द्वारा दायर किया गया है।

उन्होंने दलील दी, 'ना तो (केंद्रीय) भाजपा, ना ही इसकी दिल्ली इकाई ने कोई शिकायत दायर की। बब्बर वह व्यक्ति नहीं हैं जिसकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है।'

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