Delhi News: दिल्ली में बैन के कारण घर में ही पटाखे बनाने की कोशिश, विस्फोट से एक युवक की गई जान
दिल्ली के वेलकम इलाके में पटाखे बनाने के दौरान हुए विस्फोट में 21 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई।
घर में पटाखे बनाते समय विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस ने कहा कि उन्हें 10 नवंबर को दोपहर 2:10 बजे वेलकम इलाके में विस्फोट और एक व्यक्ति के घायल होने के संबंध में फोन आया । उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़ित को दोपहर करीब दो बजे अपने घर में किसी अज्ञात सामग्री से विस्फोट के बाद चोट लगी थी।
पुलिस के अनुसार, घटना के बाद, अपराध टीम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीम ने सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। मामले से परिचित एक पुलिस अधिकारी ने कहा, " विस्फोट का संभावित कारण यह लगता है कि मृतक घर पर पटाखे बनाने के लिए सल्फर और पोटाश मिला रहा था, लेकिन उसमें विस्फोट हो गया और वह बुरी तरह घायल हो गया।" उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है।
दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर बैन
इस साल सितंबर में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिवाली के मौके पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।
डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) की ओर से कहा गया है कि कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। त्योहार मनाना जितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम रसायन युक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में भी हस्तक्षेप नहीं किया।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | दिल्ली (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited