Delhi News: कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 11 दिसंबर तक बढ़ी हिरासत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी
- कोर्ट ने 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा नहीं करने पर वकीलों पर जताई नाराजगी
- अदालत ने ईडी को भी जारी किया नोटिस
Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy Case) मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है।
मामले की विस्तार से सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं। इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि मामले की सुनवाई शुरू हो सके।
अदालत ने ईडी को भी जारी किया नोटिस
फरवरी 2023 में, दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे। हालांकि, अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की। बिनॉय एक शराब कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में काम करते थे और उन्हें पिछले साल नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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